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रायपुर / ETrendingIndia / आधार को जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि आधार जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। अब राज्य के सभी विभाग आधार कार्ड को जन्म तिथि या जन्म स्थान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।


योजना विभाग का आदेश

योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे जन्म-संबंधी सत्यापन में आधार कार्ड का उपयोग बंद करें। इसके अलावा, आदेश में बताया गया कि आधार केवल पहचान और पते का प्रमाण है।


आधार कार्ड और जन्म रिकॉर्ड में अंतर

आधार कार्ड में किसी व्यक्ति का आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए, इसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग करना सही नहीं है। नागरिकों को जन्म तिथि सत्यापन के लिए अन्य प्रमाणपत्रों का उपयोग करना होगा।


प्रशासनिक कार्य में प्रभाव

इस आदेश के बाद, राज्य के स्कूल, अस्पताल और अन्य सरकारी कार्यालय केवल वैध जन्म प्रमाण पत्र या पंजीकृत जन्म दस्तावेज़ को मानेंगे। अंततः, यह कदम जन्म रिकॉर्ड की वैधता और प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।


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