रायपुर 4 दिसंबर 2025/ ETrendingIndia / Rooftop mobile towers and hoardings will also be taxed / मोबाइल टॉवर टैक्स नियम , नगर निगम अब संपत्ति कर वसूली को और सख्त कर रहा है। इसी के तहत महापौर मीनल चौबे ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिया कि जिन लोगों ने अपने घरों की छत पर मोबाइल टॉवर या होर्डिंग लगाकर किराया ले रखा है, उनसे भी टैक्स लिया जाए।
अफसरों को यह तय करने के लिए कहा गया है कि इस टैक्स की राशि कितनी होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा। नियम यह रहेगा कि ऐसे मकानों से कमर्शियल (व्यावसायिक) भवन की तरह ही टैक्स वसूला जाएगा।
मोबाइल टॉवर टैक्स नियम , महापौर ने यह भी आदेश दिया कि जिन संपत्तियों का टैक्स नहीं भरा गया है और जिन्हें सील किया गया है, उनसे सख्ती से कर वसूला जाए। बड़े बकायेदारों को किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी और जरूरत पड़ने पर उनके भवनों को सील करने की कार्रवाई जारी रहेगी।
शहर में मौजूद खाली प्लॉटों पर भी टैक्स वसूला जाएगा। सभी संबंधित संपत्तियों का टैक्स तय कर तुरंत डिमांड नोट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
