Share This Article रायपुर 10 अप्रैल 2026 / ETrendingIndia / हाईकोर्ट से मिली राहत अमित बघेल अंतरिम जमानत मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पहले हाईकोर्ट ने उन्हें 14 प्राथमिकी में राहत दी। इसके बाद, यह फैसला दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आया। इसलिए, इसे बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। 3 महीने तक रायपुर में रहने पर रोक इस अमित बघेल अंतरिम जमानत के साथ एक अहम शर्त भी लगाई गई। कोर्ट ने उन्हें तीन महीने तक रायपुर में रहने से रोका है। हालांकि, वे कोर्ट पेशी के लिए आ सकते हैं। इस प्रकार, यह शर्त काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई थानों में दर्ज थे मामले अमित बघेल अंतरिम जमानत से जुड़े मामले रायपुर के कई थानों में दर्ज थे। जैसे तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थाना शामिल हैं। क्योंकि उन पर बयान के जरिए समाज विशेष पर टिप्पणी का आरोप था। परिणामस्वरूप, इन मामलों में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद लिया फैसला हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा। इसके बाद, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। फिर कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। अंत में, कुल मिलाकर यह फैसला अमित बघेल के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। Share This Article Post navigation छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद बैठक 15 अप्रैल: सीएम साय करेंगे अध्यक्षता, कई अहम मुद्दों पर चर्चा PMGSY सड़कों निरीक्षण बेमेतरा: मेंटेनेंस में कमी पर चीफ इंजीनियर की सख्ती