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रायपुर, 9 अप्रैल 2026/Migrant labourers to get 5 kg LPG cylinder /

राज्य शासन ने प्रवासी मजदूरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (गैस) सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, प्रवासी मजदूरों को यह सिलेंडर संबंधित एलपीजी वितरकों के वितरण केंद्रों से प्रदान किया जाएगा।

सिलेंडर प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड (सहमति के साथ) तथा श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र हितग्राहियों को नया कनेक्शन एवं रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एलपीजी वितरक 5 किलो सिलेंडरों के दैनिक स्टॉक, बिक्री एवं शेष स्टॉक का नियमित रिकॉर्ड संधारित करेंगे।

इसके साथ ही, सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन को सख्त निगरानी एवं आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।