pension-related problems
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रायपुर, 27 जून 2026/ ETrendingIndia / “Administration active for quick resolution of pension-related problems: Pending amount to be paid along with arrears…” छत्तीसगढ़ के समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक सहायता अंतर्गत संचालित केंद्रीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों की लंबित पेंशन का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

ऐसे सभी हितग्राहियों से अपील की है कि जिनकी पेंशन किसी कारणवश लंबित है, वे घबराएं नहीं। आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद उन्हें लंबित अवधि की पूरी राशि एरियर्स सहित एकमुश्त प्रदान की जाएगी।

हितग्राहियों से अनुरोध है कि वे संयम बनाए रखें तथा आधार एवं बैंक संबंधी आवश्यक प्रक्रियाओं में प्रशासन का सहयोग करें।

सभी जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों को विशेष शिविर आयोजित कर हितग्राहियों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

धमतरी जिले के उप संचालक डॉ, मनीषा पांडे ने बताया कि शासन द्वारा पेंशन भुगतान को एसएनए स्पर्श प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जाने हेतु ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के कारण लगभग चार माह का विलंब हुआ था। अब इस समस्या का समाधान करते हुए जनवरी से अप्रैल 2026 तक की लंबित पेंशन राशि का एकमुश्त भुगतान कर दिया गया है।

संबंधित हितग्राहियों से अनुरोध है कि वे अपने बैंक जाकर पासबुक अपडेट कर भुगतान की जानकारी प्राप्त करें।

कुछ हितग्राहियों के मामलों में डीबीटी सूची में नाम होने के बावजूद तकनीकी कारणों से भुगतान नहीं हो सका। इसके प्रमुख कारण आधार का निष्क्रिय होना, बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद होना, खाते से आधार लिंक नहीं होना अथवा पीएफएमएस वैलिडेशन संबंधी तकनीकी समस्या हैं। ऐसे मामलों का समाधान हितग्राहियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें आधार सेवा केंद्र एवं संबंधित बैंक में आवश्यक अद्यतन कराना होगा।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का नाम परिवर्तित होकर छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक होने के कारण कुछ खातों में बैंक नाम के मिसमैच की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके समाधान हेतु शासन एवं जिला स्तर पर आवश्यक कार्यवाही जारी है।

उन्होंने यह भी बताया कि सभी पेंशन हितग्राहियों के लिए संबंधित जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में वार्षिक सत्यापन कराना अनिवार्य है, जिससे पेंशन भुगतान निर्बाध रूप से जारी रह सके।

कलेक्टर के निर्देशानुसार समस्त जनपद पंचायतों एवं नगरीय निकायों को क्रेडिट फेल्ड हितग्राहियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है तथा उनके त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही लंबित ई-केवाईसी वाले हितग्राहियों को चिन्हित कर अभियान चलाकर उनकी प्रक्रिया पूर्ण कराई जा रही है।