रायपुर,15 जुलाई 2026/ ETrendingIndia / “Delhi Riots Case: 5 convicted, including Tahir Hussain, in Ankit Sharma murder case” दिल्ली के वर्ष 2020 के दंगा मामले में आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया है।
अदालत ने उन्हें हत्या, दंगा भड़काने और अन्य गंभीर आरोपों में दोषी माना है। वहीं छह आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।दोषियों की सजा पर अदालत अलग से सुनवाई करेगी.
51 चाकू के वार से हुई थी हत्या
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकित शर्मा के शरीर पर 51 चाकू के घाव मिले थे। गंभीर चोटों के कारण उनके दिमाग की नस और फेफड़े तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। 26 फरवरी 2020 को उनका शव चांदबाग के पास एक नाले से बरामद हुआ था।
दंगों के दौरान हुई थी वारदात
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। 25 फरवरी को अंकित शर्मा भीड़ को शांत कराने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जांच में आरोप लगा कि उनकी हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया।
परिवार ने मांगी कड़ी सजा
फैसले के बाद अंकित शर्मा के पिता ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उनका कहना है कि इससे समाज में ऐसा अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिलेगा।
