रायपुर / ETrendingIndia / दिल्ली एनसीआर ईओएल वाहन , अब नवंबर 2025 से नहीं मिलेगा ईंधन, पहले सिर्फ दिल्ली में लागू होगा आदेश
दिल्ली एनसीआर ईओएल वाहन प्रतिबंध को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने नई समय-सीमा घोषित की है।
अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली और पांच उच्च वाहन घनत्व जिलों – गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत – में समाप्त-आयु (End-of-Life) वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
इसके बाद, यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2026 से पूरे एनसीआर में लागू किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने उठाईं तकनीकी और कानूनी चुनौतियां
दिल्ली सरकार ने 3 और 7 जुलाई 2025 को भेजे गए पत्रों में कई तकनीकी चुनौतियों को रेखांकित किया।
ANPR (ऑटोमैटेड नंबर प्लेट रेकग्निशन) सिस्टम का राज्यों के डेटाबेस से समन्वय अधूरा है। इसके अलावा, कानूनी अस्पष्टता और वाहन मालिकों को संभावित कठिनाइयों पर भी चिंता जताई गई।
अवैध वाहनों को जब्त करने के निर्देश, पेट्रोल पंपों पर जागरूकता अभियान शुरू होगा
CAQM ने स्पष्ट किया कि एक बार वाहन को डीरजिस्टर कर दिया जाए, तो वह एनसीआर में सड़क पर अवैध माना जाएगा और मिलने पर जब्त किया जाएगा।
इसके साथ ही सभी परिवहन विभागों को आदेश दिए गए हैं कि वे ANPR प्रणाली का परीक्षण तेजी से करें, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और जागरूकता अभियान शुरू करें।
निष्कर्षतः – प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम, लेकिन तकनीकी तैयारी ज़रूरी
इस संशोधन से संबंधित एजेंसियों को तैयारी का अतिरिक्त समय तो मिल गया है, लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ईओएल वाहनों को हटाना नियोजित और अनिवार्य लक्ष्य बना रहेगा।
ईंधन टूरिज्म और अवैध क्रॉस-बॉर्डर रीफ्यूलिंग रोकने के लिए समरूप लागू तिथि तय की गई है।