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रायपुर, 15 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / मध्यप्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी।

इसमें बिजली चोरी और अन्य विद्युत अनियमितताओं से जुड़े लंबित मामलों का समझौते के जरिए निपटारा किया जाएगा। 10 लाख रुपये तक के लंबित प्रकरणों में समझौते का अवसर मिलेगा।

बिजली चोरी के मामलों का होगा निपटारा

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी के लंबित मामलों और विशेष न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को लोक अदालत में सुलझाया जा सकेगा।

उपभोक्ताओं से अपील

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने संबंधित उपभोक्ताओं और बिजली उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए समय रहते अपने संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें और लोक अदालत में समझौते का लाभ उठाएं।

16 जिलों में आयोजन

लोक अदालत का आयोजन कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में किया जाएगा। लंबित मामलों के समाधान के लिए यह उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण अवसर देगा।


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