रायपुर / ETrendingIndia / भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पाद , DGFT का नया आदेश प्रभावी

भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पाद , भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ जूट उत्पादों के आयात पर नई पाबंदियां लागू कर दी हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इन उत्पादों का आयात केवल महाराष्ट्र के न्हावा शेवा सीपोर्ट के जरिए ही संभव होगा।

किन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध

प्रतिबंधित श्रेणी में ब्लीच और अनब्लीच बुने हुए जूट या अन्य बास्ट फाइबर फैब्रिक, जूट से बने ट्वाइन, कॉर्ड, रस्सी, केबल, बोरे और बैग शामिल हैं। अब इनका आयात भारत-बांग्लादेश सीमा पर किसी भी भूमि बंदरगाह से नहीं किया जा सकेगा।

आदेश का कानूनी आधार और उद्देश्य

DGFT ने यह आदेश विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत लागू किया है। हालांकि आदेश में कारण स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन ऐसे कदम आमतौर पर गुणवत्ता नियंत्रण, व्यापार संतुलन या घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी दबाव से बचाने के लिए उठाए जाते हैं।

इंडो-बांग्ला जूट व्यापार पर असर

जूट क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में संवेदनशील रहा है। दोनों देश बड़े पैमाने पर जूट उत्पादों के उत्पादक और निर्यातक हैं। वर्तमान में अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश को भारतीय वस्त्रों पर 50% अमेरिकी शुल्क के कारण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है।