Share This Article रायपुर / 26 सितंबर 2026 / ETrendingIndia / चुनाव आयोग ने SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। अब जिन लोगों को जानकारी नहीं मिलने या तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी हुआ है, उनके दस्तावेज जुटाने के लिए BLO उनके घर जाएंगे। ऐसे मतदाताओं को सामान्य तौर पर ERO/AERO कार्यालय में सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा। घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे BLO BLO घर-घर जाकर जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें ECINet पर अपलोड करेंगे। केवल असाधारण मामलों में ऑनलाइन सुनवाई होगी। जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा। दिल्ली में 30 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दिल्ली के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। नोटिस तथा दावे-आपत्तियों के निपटारे की समय-सीमा 30 नवंबर 2026 तक बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में भी बढ़ी समय-सीमा महाराष्ट्र में नोटिस तथा दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 और इनके निपटारे की समय-सीमा 10 नवंबर 2026 कर दी गई है। छूटे मतदाताओं के लिए विशेष अभियान आयोग के अनुसार बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। SIR के दौरान या उसके बाद छूटे लोगों तथा युवा और पहली बार मतदान करने वालों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए CEO, DEO और ERO विशेष अभियान चलाएंगे।हेल्प डेस्क और विशेष शिविरजिला निर्वाचन अधिकारियों को रात्रि आश्रय गृहों, श्रमिकों, गरीबों और बेघर लोगों के लिए जरूरत के अनुसार हेल्प डेस्क और विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने ECINet प्रणाली की स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति से समीक्षा कराने, बैठकों का एजेंडा और मिनट्स जारी करने तथा अधिकारियों की APAR हर साल 31 दिसंबर तक पूरा करने सहित कई प्रशासनिक फैसले भी लिए हैं। विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी अनिवार्य करने और आयुक्तों के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है। Share This Article Post navigation पश्चिमी नौसेना कमान पहुंची छत्तीसगढ़ की मीडिया टीम… INS चेन्नई की क्षमताओं से हुई रूबरू मोटर और हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है सस्ता… IRDAI ने कमीशन घटाने का दिया प्रस्ताव