ETrendindIndia एयरपोर्ट पर सफर के दौरान कई बार यात्री जल्दबाजी में अपना सामान भूल जाते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारा संचालित लॉस्ट एंड फाउंड सेवा आपकी मदद कर सकती है। इस सेवा के माध्यम से यात्री अपने गुम हुए सामान को आसानी से वापस पा सकते हैं।

कैसे करें गुम सामान का दावा?

अगर आपका सामान एयरपोर्ट पर खो गया है, तो सबसे पहले AAI की लॉस्ट एंड फाउंड सेवा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वहां उपलब्ध सूची में देखें कि आपका सामान कहां और किस तारीख को बरामद हुआ है। यदि सूची में आपका सामान शामिल है, तो आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं।

ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया

  1. संबंधित हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन में जाएं।
  2. ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरें, जिसमें नाम, संपर्क जानकारी, यात्रा विवरण और सामान की पहचान संबंधी जानकारी दें।
  3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे बोर्डिंग पास, पहचान पत्र और सामान की तस्वीर (यदि उपलब्ध हो)।
  4. फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको संदर्भ संख्या या ईमेल पुष्टिकरण प्राप्त होगा, जिसे सुरक्षित रखें।

महत्वपूर्ण बातें

  • यदि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध न हो, तो एयरपोर्ट के लॉस्ट एंड फाउंड ऑफिस से संपर्क करें।
  • अगर सामान फ्लाइट में खो गया हो, तो एयरलाइन के लॉस्ट एंड फाउंड विभाग से संपर्क करें।
  • लावारिस सामान 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, इसके बाद इसे नष्ट या दान कर दिया जाता है।

अगर आपका सामान एयरपोर्ट पर खो गया है, तो तुरंत लॉस्ट एंड फाउंड सेवा का उपयोग करें और सही प्रक्रिया अपनाकर अपने सामान को वापस पाएं।