रायपुर 5 नवंबर 2025 / ETrendingIndia / Link PAN with Aadhaar before January 1, 2026, otherwise PAN will become inactive / आधार पैन लिंक अंतिम तिथि , अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाइए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि जो पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 तक आधार से लिंक नहीं किए जाएंगे, वे निष्क्रिय (इनएक्टिव) हो जाएंगे।
वित्त मंत्रालय ने इसे अप्रैल 2025 में अधिसूचना संख्या 26/2025 के तहत जारी किया था। पैन (Permanent Account Number) टैक्स, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी सबसे अहम पहचान है। पैन के निष्क्रिय होने पर व्यक्ति को कई आर्थिक और कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा नुकसान
अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप बैंक या डीमैट खाता नहीं खोल पाएंगे। ₹50,000 से अधिक की नकद या सावधि जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन या किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेनदेन असंभव हो जाएगा। इसके अलावा, आप शेयर बाजार में निवेश, SIP, लोन आवेदन या घर-वाहन की खरीद-बिक्री भी नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत आएगी।
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- “Link Aadhaar” टैब पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और “Validate” बटन दबाएँ।
- मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
सीबीडीटी ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा से पहले यह प्रक्रिया पूरी करें ताकि वित्तीय लेनदेन में किसी भी तरह की रुकावट न आए।
