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रायपुर, 14 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग कर महिलाओं की आपत्तिजनक या अश्लील तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना गंभीर साइबर अपराध है।

ऐसी स्थिति में पीड़ित महिला को तुरंत पुलिस में शिकायत कर FIR दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई कराने का अधिकार है।

यह बात राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय द्वितीय जनसुनवाई में कही।

30 प्रकरण पहुंचे, 17 पर हुई सुनवाई

जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न से जुड़े 30 प्रकरण रखे गए। इनमें 17 मामलों की सुनवाई हुई, जबकि 5 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।

AI से बनाई आपत्तिजनक तस्वीरें


एक महिला ने शिकायत की कि कुछ लोग AI तकनीक का इस्तेमाल कर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसे साइबर अपराध माना और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया।

महिलाओं के सम्मान और डिजिटल सुरक्षा पर जोर


आयोग ने स्पष्ट किया कि AI तकनीक का गलत इस्तेमाल कर किसी की फर्जी अश्लील तस्वीर या वीडियो बनाना और उसे प्रसारित करना पीड़ित की गरिमा और निजता का गंभीर उल्लंघन है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।


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