रायपुर / ETrendingIndia / There will be convenience in map distribution and updating of land records, the process of name transfer will be easy/ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संशोधन , मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संशोधन , इससे नक्शा बंटवारे और अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहूलियत होगी अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी।

जियो-रेफरेंस मैप से भविष्य में कानूनी विवाद कम होंगे।

नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी। भूमि धारक की मृत्यु पर संयुक्त खाताधारकों और वारिसों को नामांतरण में सहूलियत होगी।

भवन या भूखंड का हस्तांतरण भूमि के अनुपात में हो सकेगा।

औद्योगिक नीति, आवास योजना और नगरीय विकास की प्रक्रियाएं सरल होंगी।