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रायपुर 22 अप्रैल 2026 / ETrendingIndia / सरकार का सख्त निर्देश जारी

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी नियम के तहत राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कर्मचारी नौकरी के साथ किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेंगे।

इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसलिए, सभी कर्मचारियों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।


आचरण नियमों का पालन जरूरी

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी नियम के अनुसार, हर कर्मचारी को अपने कार्य निष्पक्षता और ईमानदारी से करना होगा। क्योंकि, सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत यह अनिवार्य किया गया है।

साथ ही, कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करना होगा। इस कारण, प्रशासनिक पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है।


राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी नियम में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकता।

इसके अलावा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना भी प्रतिबंधित है। हालांकि, नियमों का उल्लंघन गंभीर माना जाएगा।


अन्य पदों पर भी सख्ती

छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी नियम के तहत बिना अनुमति किसी संस्था या संगठन में पद लेना भी प्रतिबंधित है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी बिना अनुमति किसी समिति या संस्था में जिम्मेदारी लेता है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।


उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

यदि कोई कर्मचारी छत्तीसगढ़ सरकारी कर्मचारी नियम का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

इसमें निलंबन, वेतन वृद्धि रोकना या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई शामिल हो सकती है। इसलिए, कर्मचारियों को सावधानी बरतनी चाहिए।