Government purchases
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रायपुर 6 फरवरी 2026/ ETrendingIndia / Government purchases will be banned from February 15th./ सरकारी खरीदी पर प्रतिबंध , छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट व्यय को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत आगामी 15 फरवरी से सरकारी खरीदी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है।

यह आदेश वित्त विभाग के सचिव मुकेश बंसल के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे इस तिथि के बाद कोई नया क्रय आदेश जारी न करें।

पहले की गई खरीदी का भुगतान 15 मार्च तक

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 15 फरवरी से पहले की गई खरीदी का भुगतान 15 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे।

10 बिंदुओं पर लागू नहीं होगा प्रतिबंध

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 10 विशेष बिंदुओं/मदों पर लागू नहीं होगा। इन मामलों में सामान्य कार्य पूर्ववत जारी रह सकेंगे।

शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से

किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण (छूट) की अनुमति केवल वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति से ही दी जा सकेगी। बिना अनुमति आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

इन संस्थानों पर नहीं लागू होगा आदेश

सरकारी खरीदी पर लगाया गया यह प्रतिबंध निम्न संस्थानों पर लागू नहीं होगा—

राज भवन सचिवालय

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

मुख्यमंत्री सचिवालय (मंत्रालय)

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

अधीनस्थ न्यायालय