ETrending India रायपुर/ Partial amendment in Chhattisgarh Transfer Policy-2025: Now transfers can be done till June 30/ छत्तीसगढ़ शासन के स्थानांतरण नीति -2025 के तहत 14 जून से 25 जून 2025 तक स्थानांतरण प्रतिबंध की अवधि को शिथिल किया गया था। अब प्रतिबंध के शिथिलीकरण अवधि को बढ़ा कर 30 जून 2025 तक किया गया है। इस तरह जिला और विभाग स्तर पर अब 30 जून 2025 तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे।

इस संबंध में 25 जून को मंत्रालय, महानदी भवन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार ट्रांसफर करने वाले संबंधित विभागों और जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे दिनांक 30 जून 2025 तक की ट्रांसफर और उनके क्रियान्वयन की स्थिति को अपने वेबसाइट पर अपलोड करें।

स्थानांतरण नीति के अन्य शेष प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। सभी विभाग प्रमुखों ,संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि वे संशोधित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ स्थानांतरण नीति 2025