रायपुर / ETrendingIndia / There is currently no ban on old vehicles in Delhi: Supreme Court / दिल्ली-NCR की पुरानी गाड़ियों , सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों को राहत देते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। न तो इन्हें जब्त किया जाएगा और न ही मालिकों पर जुर्माना लगेगा।
दिल्ली-NCR की पुरानी गाड़ियों , कोर्ट ने केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह मामला 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने से रोकने को कहा गया था।
दिल्ली सरकार ने फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा कि प्रतिबंध से लोग मजबूरी में गाड़ियां बेच रहे हैं।
अदालत ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे पर ठोस अध्ययन के आधार पर निर्णय लिया जाए, ताकि प्रदूषण नियंत्रण और जनता की सुविधा के बीच संतुलन कायम रहे।