रायपुर 21 फरवरी 2026/ ETrendingIndia / 1 अप्रैल से लागू होगा नया नियम
Delhi सरकार ने हाईकोर्ट में स्पष्ट किया कि Delhi school fee regulation के तहत निजी स्कूल 1 अप्रैल से बिना अनुमति फीस नहीं वसूल सकेंगे।
इसके अलावा, नई शैक्षणिक सत्र के लिए फीस तभी ली जा सकेगी जब वह नए कानून के अनुसार तय और मंजूर होगी।
स्कूल संगठनों ने किया विरोध
हालांकि, कई स्कूल संगठनों ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।
लेकिन, सरकार की ओर से पेश हुए S V Raju ने कहा कि फीस नियंत्रण समिति बनाना जरूरी है। क्योंकि इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी।
फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना अनिवार्य
सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल-स्तरीय फीस रेगुलेशन कमेटी बनाएं।
इसलिए, Delhi school fee regulation के तहत यह प्रक्रिया जरूरी मानी गई है। इससे फीस तय करने में पारदर्शिता आएगी।
कोर्ट में सुनवाई जारी
यह मामला Delhi High Court में विचाराधीन है। सुनवाई चीफ जस्टिस D K Upadhyaya और जस्टिस Tejas Karia की बेंच कर रही है।
