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रायपुर 2 मई 2026/ ETrendingIndia / Process to declare child marriage free panchayat/body begins in Durg district / बाल विवाह मुक्त पंचायत , महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुर्ग जिले की ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को “बाल विवाह मुक्त” घोषित करने के लिए दावा-आपत्ति आमंत्रित की है।

विभाग के अनुसार, जिन पंचायतों/निकायों में पिछले दो वर्षों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा।

दुर्ग जिले की कुल 300 ग्राम पंचायतों में से 3 को छोड़कर शेष 297 पंचायतों तथा 11 नगरीय निकायों में से 1 (भिलाई नगर निगम) को छोड़कर बाकी 10 निकायों से ऐसे प्रमाण प्राप्त हुए हैं।

इन सभी को बाल विवाह मुक्त घोषित करने से पहले आम जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी क्षेत्र में बाल विवाह होने की जानकारी हो या आपत्ति हो, तो वे 7 दिनों के भीतर लिखित में प्रमाण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, दुर्ग के कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। कार्यालय में आवेदन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।


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