Unemployed EPFO ​​members can withdraw PF
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रायपुर 15 अक्तूबर 2025 / ETrendingIndia / Unemployed EPFO ​​members can withdraw PF after 12 months and pension after 36 months / EPFO निकासी नियम 2025 , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के बेरोजगार सदस्य अब अपनी भविष्य निधि से 12 महीनों के बाद और पेंशन खाते से 36 महीनों के बाद ही पूरी राशि निकाल सकेंगे।

फिलहाल लगातार दो महीने बेरोजगार रहने वाले अंशधारकों को अपनी भविष्य निधि एवं पेशन खाते से पूरी राशि निकालने की मंजूरी है। सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।

EPFO निकासी नियम 2025 , बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। राशि की निकासी की अवधि बढ़ाने का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करना है। अधिकांश बेरोजगार युवा नया रोजगार मिलने पर ईपीएफओ का फिर से हिस्सा बन जाते हैं लेकिन दो महीने की बेरोजगारी के बाद राशि निकालने की वजह से वे पेंशन एवं अन्य लाभ के अवसर खो देते हैं। इसकी वजह यह है कि 10 साल या अधिक की कुल सेवा के बाद ही पेंशन की पात्रता होती है।