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रायपुर 27 अप्रैल 2026/ ETrendingIndia / Farmers to get compensation for crop loss due to parrots: High Court / फसल नुकसान मुआवजा फैसला , बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि तोतों द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने पर किसान को मुआवजा मिलना चाहिए।

कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह अनार के बाग को हुए नुकसान की भरपाई करे।

मामला उस किसान से जुड़ा था, जिसकी अनार की फसल को तोतों ने काफी नुकसान पहुंचाया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तोता वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत “जंगली जानवर” की श्रेणी में आता है। इसलिए इन पक्षियों से हुए नुकसान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

अदालत ने कहा कि वन्यजीव राज्य की संपत्ति होते हैं, ऐसे में उनसे नागरिकों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना सरकार का दायित्व है।

कोर्ट के इस फैसले को किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर जंगली जानवरों और पक्षियों से फसलों को नुकसान होता है।

इस फैसले के बाद अन्य राज्यों में भी ऐसे मामलों में किसानों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और वन्यजीव संरक्षण के साथ संतुलन बनाने में मदद मिलेगी।