Share This Article रायपुर, 24 सितंबर 2026। ETrendingIndia / दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी मंदिर के समीप स्थित आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसके पुरुष मित्र के साथ मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग ने घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की समयबद्ध और व्यापक जांच सुनिश्चित करने को कहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीडि़ता अपने 17 वर्षीय मित्र के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के बाद दोनों पास स्थित आस्था कुंज पार्क में टहलने चले गए। आरोप है कि पार्क में तीन युवकों ने स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर दोनों को रोक लिया। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को उसके मित्र से अलग कर दिया और उसे पार्क के सुनसान हिस्से में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। आरोपियों ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की विस्तृत और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। आयोग ने फरार आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी तथा भारतीय न्याय संहिता और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग ने सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली पुलिस तथा प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने को कहा है। इसके तहत दिल्ली के सभी सार्वजनिक पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई है। साथ ही, स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर आम लोगों को डराने या उनके साथ ठगी करने वाले तत्वों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाबालिग पीडि़ता, उसके परिवार और घायल मित्र को तत्काल चिकित्सीय, कानूनी, मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने को भी कहा है। आयोग ने पुलिस प्रशासन से सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की प्रगति पर आयोग की नजर बनी हुई है। Share This Article Post navigation बालिगों को अपनी पसंद से विवाह का अधिकार, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतर्जातीय दंपती को पुलिस सुरक्षा के दिए निर्देश