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ETrendingIndia रायपुर / कर्नाटक हाईकोट ने राज्य में एप आधारित टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियों को 6 हफ्ते के भीतर बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत उचित दिशानिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते, तब तक इस सेवा को संचालित नहीं किया जा सकता। हाईकोट ने स्पष्ट किया कि सरकार को पहले बाइक टैक्सी को लेकर एक ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सेवा के नियमन को सुनिश्चित किया जा सके। कोर्ट ने इस संदर्भ में राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।इससे पहले भी बाइक टैक्सी सेवाओं को लेकर कई विवाद हो चुके हैं। कई राज्य सरकारें इन सेवाओं को लेकर अलग-अलग नियम लागू कर रही हैं। कर्नाटक में भी इस फैसले से बाइक टैक्सी सेवाओं पर अनिश्चितता बनी हुई है।अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार इस फैसले पर क्या कदम उठाती है और क्या कोई नया दिशानिर्देश जारी किया जाता है। टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण फैसला साबित हो सकता है, जो उनके संचालन को प्रभावित कर सकता है।