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ETrendingIndia रायपुर/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता, यात्रा भत्ता, शासकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सकों को देय अव्यवसायिक भत्ता पुनरीक्षण, स्थायी यात्रा भत्ता, उच्च पद का अतिरिक्त कार्य करने पर दोहरा कार्य भत्ता का पुनरीक्षण और शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि (अनुदान) का पुनरीक्षण के आदेश राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिये गये हैं।


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