Relief for taxpayers
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रायपुर 2 फरवरी 2026/ ETrendingIndia / Relief for taxpayers: A new and simpler ITR form will be released soon./ नया सरल ITR फॉर्म , केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। बजट के अनुसार, नया आयकर कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही सरकार सरल आयकर नियमों और नए ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) फॉर्म को जल्द जारी करेगी, ताकि आम नागरिकों को टैक्स भरने में किसी तरह की परेशानी न हो।

वित्त मंत्री ने बताया कि नए ITR फॉर्म को इस तरह डिजाइन किया गया है कि टैक्सपेयर्स को जटिल नियमों, अनावश्यक कॉलम और बार-बार जानकारी भरने की जरूरत न पड़े। इससे वे आसानी से और कम समय में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।

सरकार का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीक-आधारित बनाना है।

नए आयकर कानून के तहत टैक्स संरचना को भी आसान किया जाएगा, जिससे करदाताओं को नियम समझने में सहूलियत मिलेगी। विशेष रूप से मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों और छोटे कारोबारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

सरकार का मानना है कि सरल नियमों और आसान फॉर्म से स्वैच्छिक टैक्स अनुपालन बढ़ेगा और करदाताओं का भरोसा मजबूत होगा।