रायपुर 2 फरवरी 2026 / ETrendingIndia / नई लेबर कोड नियम का समयसीमा
दिल्ली, 2 फरवरी 2026/ केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि नई लेबर कोड नियम फरवरी अंत तक फाइनल किए जाएंगे। यह Industrial Relations Code 2020 के तहत लागू किए जाने हैं। इसलिए, पुराने लेबर कानून तब तक प्रभावी रहेंगे।
ट्रिब्यूनल्स और कानूनी संक्रमण
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि पुराने ट्रिब्यूनल्स तब तक काम करेंगे जब तक नए ट्रिब्यूनल्स स्थापित नहीं हो जाते। इसके अलावा, केंद्र ने दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं ताकि नए कोड में अंतर और संक्रमण प्रक्रिया को सहज बनाया जा सके।
पब्लिक सुझाव और नियम निर्माण
केंद्र ने कहा कि पब्लिक से सुझाव लिए गए हैं और नियमों का निर्माण इन्हीं पर विचार करके किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि नियम लागू होने के बाद कोई समस्या आती है, तो नए पिटिशन के जरिए इसे उठाया जा सकता है।
नए लेबर कोड के मुख्य प्रावधान
नई लेबर कोड्स ने 29 पुराने कानूनों को चार कोड्स में मर्ज किया है: वेजेस कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ओक्युपेशनल सेफ्टी कोड। इनमें महिला समानता, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच और ओवरटाइम के लिए डबल पे जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह बदलाव 400 मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रभावित करेगा।
