Share This Article रायपुर, 26 जून 2026/ Private Schools: Major changes to private school recognition norms…! Relief granted regarding land and campus requirements. Private Schools : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब निजी स्कूलों के लिए स्वयं की जमीन होना अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही खेल मैदान, पुस्तकालय और प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं भी स्कूल परिसर के भीतर होना जरूरी नहीं रहेगा। नए प्रावधानों के तहत निजी स्कूल इन सुविधाओं की व्यवस्था किराये, साझेदारी या अनुबंध के आधार पर कर सकेंगे। यानी स्कूल किसी सरकारी संस्था, नगर निगम या मान्यता प्राप्त अन्य शिक्षण संस्थान के साथ समझौता कर खेल मैदान, लाइब्रेरी और लैब का उपयोग कर सकेंगे। माशिमं का कहना है कि यह बदलाव नई शिक्षा नीति और संसाधनों के बेहतर उपयोग की अवधारणा के अनुरूप किया गया है। राज्य में संचालित 6,800 से अधिक निजी स्कूलों, खासकर शहरी क्षेत्रों के छोटे और मध्यम स्कूलों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, माशिमं ने स्पष्ट किया है कि मान्यता में लचीलापन देने के साथ निगरानी व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल मिल सके। Share This Article Post navigation UCC Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में UCC की तैयारी तेज…! साय सरकार ने बनाई हाई लेवल कमेटी…जानिए आगे क्या होगा Bemetara ACB Action : बेमेतरा में ACB का बड़ा एक्शन…! 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया प्रधान आरक्षक…थाने में मचा हड़कंप