Share This Article नई दिल्ली, 29 सितंबर। Railway Ticket Checking : अगर आप अक्टूबर में ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो इस बार सिर्फ टिकट साथ रखना पर्याप्त नहीं हो सकता। सेंट्रल रेलवे 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट जांच अभियान चलाने जा रहा है। इस दौरान टिकट के साथ यह भी जांचा जाएगा कि यात्री उस टिकट पर यात्रा करने के लिए पात्र है या नहीं। खास तौर पर कंसेशन, निर्धारित आरक्षण कोटे, ई-पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर (PTO) के जरिए यात्रा करने वालों को जरूरी मूल दस्तावेज साथ रखने होंगे। 1 से 31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान सेंट्रल रेलवे के इस अभियान के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ यात्रियों के टिकट की वैधता के साथ उससे जुड़ी पात्रता की भी जांच करेगा। यानी जांच केवल इस बात तक सीमित नहीं होगी कि यात्री के पास टिकट है या नहीं, बल्कि यह भी देखा जा सकता है कि टिकट जिस आधार पर जारी हुआ है, उस आधार की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। कंसेशन और विशेष कोटे वालों को रखना होगा पहचान पत्र सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ डॉ. स्वप्निल नीला के मुताबिक, कंसेशन या निर्धारित आरक्षण कोटे के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे के नियमों के अनुसार मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। यदि एक टिकट पर कई यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो नियमों के मुताबिक कम से कम एक यात्री के पास आवश्यक पहचान दस्तावेज होना जरूरी हो सकता है। दस्तावेज नहीं होने पर हो सकती है परेशानी जांच के दौरान जरूरी मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर रेलवे के लागू नियमों के तहत यात्री को बिना वैध टिकट यात्रा करने वाला माना जा सकता है। इसलिए केवल टिकट लेकर निकलने के बजाय यात्रियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कंसेशन या विशेष कोटे से जुड़ी पात्रता के आवश्यक दस्तावेज उनके पास मौजूद हों। ई-पास और PTO के जरिए यात्रा करने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी। ऐसे यात्रियों को भी आवश्यक मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। इसके अलावा यात्रा से पहले ई-पास या PTO को निर्धारित अधिकारी के माध्यम से नियमों के अनुसार एक्सचेंज कराना जरूरी होगा। अनारक्षित टिकट और टीटीई ऐप से भी जांच विशेष अभियान के दौरान अनारक्षित टिकटों की भी जांच की जाएगी। टिकट एग्जामिनर जरूरत के अनुसार टीटीई ऐप की मदद से टिकट की जानकारी और उसकी वैधता की पुष्टि कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बिना आरक्षण यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट भी जांच के दायरे में रहेंगे। ये पहचान पत्र हो सकते हैं मान्य रेलवे की ओर से मान्य पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, वोटर फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार का क्रमांक वाला फोटो पहचान पत्र, छात्र फोटो पहचान पत्र, फोटो वाली राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक और लैमिनेटेड फोटो वाला क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। हालांकि, कंसेशन या किसी विशेष सुविधा के आधार पर जारी टिकट के मामले में केवल पहचान पत्र पर्याप्त नहीं हो सकता। यात्रियों को जरूरत के अनुसार अपनी पात्रता से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज भी साथ रखने चाहिए। Share This Article Post navigation FASTag Annual Pass : उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ पार… डिजिटल टोलिंग को मिली नई रफ्तार Indian Railway News : बारबिल-बोलानीखदान रेल सेक्शन के दोहरीकरण को मंजूरी, ₹122 करोड़ होंगे खर्च, माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी