Ban on working animals in the afternoon
Ban on working animals in the afternoon
Share This Article

रायपुर, 5 मई 2026/ ETrendingIndia / Sensitive government towards silent animals: Ban on working animals in the afternoon / पशुओं से काम पर रोक , कलेक्टर रायपुर श्री गौरव सिंह ने पशुओं के प्रति संवेदनशील सरकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पशु क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत भीषण और बेतहाशा गर्मी को देखते हुए जिले में दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच काम लेने पर रोक लगाई है.

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ और रायपुर में बढ़ रही व्यापक गर्मी को देखते हुए तापमान 37°C से अधिक रहने के कारण पशुओं के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ जाता है।

क्या है आदेश

1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक लागू

रोजाना दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रतिबंध

इस समय पशुओं से कोई काम नहीं लिया जाएगा

किन कार्यों पर रोक

बैल, भैंसा, ऊंट, खच्चर, टट्टू, गधे आदि से गाड़ी खिंचवाना

पशुओं पर सामान लादना

सवारी के लिए उपयोग करना

आदेश का कारण

संयुक्त संचालक पशु रायपुर जिला श्री शंकर लाल उइके ने बताया कि अधिक गर्मी में काम कराने से पशु बीमार हो सकते हैं या लू लगने से उनकी मृत्यु तक हो सकती है।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पशुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन करें.