रायपुर / ETrendingIndia / 83 thousands poor family childrens of mp got free admission in private schools/ मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI के तहत आयोजित ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से 83,483 बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश प्रदान किया गया।
भोपाल स्थित राज्य शिक्षा केन्द्र में संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने पारदर्शी और तकनीक आधारित इस लॉटरी प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर भी किया गया, जिससे पारदर्शिता को और बल मिला।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क प्रवेश पाने वाले बच्चों में से 72,812 बच्चों को उनकी पहली वरीयता वाले स्कूल मिला ।
इस वर्ष कुल 1,66,751 बच्चों ने दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्रता प्राप्त की थी। ऑनलाइन लॉटरी से 43,363 बालक और 40,120 बालिकाएं चयनित हुईं। आवंटन की सूचना उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जा रही है।
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से नर्सरी, केजी-1 और पहली कक्षा के लिए क्रमशः 54,038, 22,799 और 6,646 सीटें आवंटित की गईं।
बच्चों को 2 जून से 10 जून 2025 तक अपने आवंटित स्कूलों में प्रवेश लेना होगा। राज्य सरकार नियमानुसार इन बच्चों की फीस सीधे स्कूलों के खातों में ट्रांसफर करेगी।
इस प्रक्रिया में विशेष ध्यान दिया गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत नि:शुल्क प्रवेश की व्यवस्था अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचे। इससे अभिभावकों को न केवल राहत मिली, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिला