रायपुर/ ETrendingIndia / शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान बरती गई अनियमितताओं के आरोप में सरगुजा संभाग के आयुक्त ने मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मनेन्द्रगढ़ के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
सरगुजा संभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री जायसवाल पर वरिष्ठता सूची में हेरफेर, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों का पालन न करने जैसे आरोप लगे हैं।
प्रमुख मामलों में माध्यमिक शाला लेदरी, चिमटीमार और साल्ही में नियुक्ति एवं विषय निर्धारण में अनियमितता पाई गई।
इन गलतियों से कई योग्य शिक्षकों को नुकसान पहुंचा।
मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं।
शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण ,जारी आदेश के अनुसार श्री जायसवाल पर शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में हेरफेर करने, विषयों की गलत जानकारी देने और चक्रिय नियमों का पालन न करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं।
आदेश में तीन प्रमुख अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है
जिस में माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रम में आगे होने के बावजूद श्रीमती गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित किया गया।
इसी तरह प्राथमिक शाला चिमटीमार में नियुक्ति तिथि के आधार पर श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना चाहिए था, किंतु इसके विपरीत श्रीमती संध्या सिंह को अतिशेष सूची में रखा गया।
माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई और विषय चक्र का पालन नहीं किया गया।