सूरजपुर शिक्षक निलंबन मामला
सूरजपुर शिक्षक निलंबन मामला
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रायपुर 23 जनवरी 2026 / ETrendingIndia / सूरजपुर में तीन शिक्षक निलंबित

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में सूरजपुर शिक्षक निलंबन मामला सामने आया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुशासनहीनता और कार्य में लापरवाही के आरोपों में तीन सरकारी शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।


आरोप और नियम उल्लंघन

निलंबित शिक्षक गणेशपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य मुरित राम कोसरिया, व्याख्याता राजेश कुमार चौधरी और पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक सभान राम सिंह हैं। इनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1965 के नियम 03 और 05 का उल्लंघन पाया गया, जो सरकारी कर्मचारियों की अनुशासन और आचरण के मानकों का पालन न करना गंभीर कदाचार माना जाता है।


लापरवाही और अनुशासनहीनता का प्रभाव

शिक्षकों की लापरवाही और अनुशासनहीनता के कारण कार्यप्रणाली प्रभावित हुई। निलंबन आदेश से जिले के अन्य शिक्षकों को भी अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का संदेश दिया गया।


निलंबन अवधि और भत्ते का प्रावधान

निलंबित शिक्षकों को नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में मुख्यालय और निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी की यह सक्रियता शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।