रायपुर 11 सितंबर 2025 / ETrendingIndia / Telangana High Court directs: There should be no immediate arrest on social media posts just for critical or objectionable posts / तेलंगाना हाईकोर्ट सोशल मीडिया निर्देश , तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दर्ज मामलों में पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ आलोचनात्मक या आपत्तिजनक पोस्ट करने पर तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब पोस्ट से शांति भंग करने की मंशा साफ हो। जस्टिस तुकारामजी ने को बीआरएस पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ता नल्ला बालू उर्फ दुर्गम शशिधर गौड़ के खिलाफ दर्जं तीन एफआईआर को रद्द कर दिया
कोर्ट ने कहा कि पुलिस को गिरफ्तारी के लिए पहले से तय कानूनी दिशा- निर्देशों का पालन करना जरूरी है। किसी पोस्ट से जानबूझकर अपमान करने, दुश्मनी फैलाने या मानहानि करने की मंशा साबित होती है।