रायपुर 26 अक्टूबर 2025 / ETrendingIndia / A wine shop owner was fined Rs 10,000 for littering and not keeping a dustbin / वाईन शॉप पर जुर्माना , नगर निगम , भोपाल। द्वारा शहर की साफ-सफाई व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है साथ ही स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन न करने, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाकर निगम की साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग सहित विभिन्न प्रकारों से पर्यावरण को प्रदूषित करने के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।
इसी तारतम्य में निगम के जोन क्र. 09 के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने वार्ड क्र. 38 के अंतर्गत एकतापुरी स्थित खुले मैदान में शराब पिलाने व खुले में सिंगल यूज प्लास्टिक, गिलास व पानी के खाली पाउच आदि फैंककर गंदगी फैलाने तथा वाईन शॉप पर नियमानुसार डस्टबिन न रखने पर 10 हजार रुपये की राशि जुर्माना/स्पॉट फाईन के रूप में वसूल की।
निगम आयुक्त संस्कृति जैन द्वारा शहर में साफ-सफाई को और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने तथा गंदगी फैलाकर निगम की साफ-सफाई व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने तथा स्वच्छता के निर्धारित मानकों का पालन न करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है.
निगम के जोन क्र. 09 के अमले ने एकतापुरी क्षेत्र स्थित खुले मैदान में वाईन शॉप संचालक द्वारा शराब पिलाने व सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पानी के पाउच सहित अन्य प्रकार की गंदगी मैदान में फैलाने पर कम्पोजिट देशी एवं विदेशी शराब दुकान सेमरा के संचालक से 10 हजार रुपये की राशि स्पॉट फाईन/जुर्माने के रूप में वसूल की साथ ही समझाइश भी दी कि दुकान एवं आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार से गंदगी न फैलाए, कचरे को सदैव डस्टबिन में ही रखे अन्यथा और अधिक सख्त कार्यवाही की जाएगी।
