रायपुर, 16 दिसम्बर 2025/ ETrendingIndia / Illegal mining and transportation: One chain mountain and six heavy vehicles were seized in Janjgir-Champa and three heavy vehicles and one trailer were seized in Sarangarh-Bilaigarh district/ छत्तीसगढ़ अवैध खनन कार्रवाई , छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में जिला स्तरीय खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा अवैध रेत उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए 1 चैन माउंटेन मशीन एवं 6 हाईवा वाहनों को जब्त किया गया है। इसके साथ ही अवैध रेत भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं तथा बम्हनीडीह क्षेत्र में रेत की 2 अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्तियां निरस्त की गई हैं।
खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जांजगीर-चांपा जिले के नवापारा, केवा, पीपरदा, पुछेली, खपरीडीह एवं बम्हनीडीह क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान ग्राम केवा में खनिज रेत के अवैध उत्खनन में संलिप्त 1 चैन माउंटेन मशीन पाई गई, जिसे मौके पर सील कर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।
खनिज अधिकारी ने बताया कि ग्राम पीपरदा में 6 हाईवा वाहनों द्वारा खनिज रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर वाहनों को मौके पर सील कर नोटिस चस्पा किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम पीपरदा में ही खनिज रेत के अवैध भंडारण के 2 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एक प्रकरण शासकीय भूमि पर लगभग 200 घन मीटर रेत तथा दूसरा प्रकरण में लगभग 240 घन मीटर रेत के अवैध भंडारण का पाया गया, जिसे श्री तेरस पिता समधीन, निवासी पीपरदा द्वारा किया था। दोनों प्रकरणों में अवैध रूप से भंडारित रेत को जब्त कर ग्राम पंचायत की सुपुर्दगी में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त बम्हनीडीह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमोदी में मेसर्स आर.बी. कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत गौण खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति तथा ग्राम बम्हनीडीह में मेसर्स बाबा सिद्धेश्वर कंस्ट्रक्शन के पक्ष में स्वीकृत खनिज रेत की अस्थायी भंडारण अनुज्ञप्ति को नियमों के बार- बार उल्लंघन एवं अनियमितताओं के चलते निरस्त कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ अवैध खनन कार्रवाई , इसी तरह सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में खनिज विभाग की टीम द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 हाईवा एवं 1 ट्रेलर वाहन को जब्त किया गया है। खनिज टीम ने टिमरलगा क्षेत्र अंतर्गत गौण खनिज चूना पत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एक्यू 6504 को जब्त कर कलेक्टर कार्यालय परिसर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार दो अन्य हाईवा वाहन क्रमांक सीजी 13 एआर 8389, सीजी 13 एवाई 9848 तथा एक ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 13 एटी 3111 को जब्त कर थाना सारंगढ़ की अभिरक्षा में सौंपा गया है।
उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के अंतर्गत की गई है।
