रायपुर 25 जनवरी 2026 / ETrendingIndia / गणतंत्र दिवस और गांधी पुण्यतिथि पर प्रतिबंध
रायपुर शहर में मांस और मटन की बिक्री पर दो दिन का प्रतिबंध लगाया गया है। नगर निगम ने 26 जनवरी और 30 जनवरी को पूरे नगर निगम क्षेत्र में मीट दुकानों और स्लॉटरहाउस बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह रायपुर मांस बिक्री प्रतिबंध शासन के निर्देशों के तहत लागू किया गया है।
पूरे शहर में लागू रहेगा आदेश
नगर निगम के अनुसार इन दोनों तिथियों में शहर के किसी भी क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री नहीं होगी। इस दौरान होटल और ढाबों में भी मांसाहारी भोजन पर नजर रखी जाएगी। इसलिए, सभी व्यापारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर जोन में तैनात रहेंगे अधिकारी
रायपुर मांस बिक्री प्रतिबंध के पालन के लिए सभी जोन में स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई निरीक्षक तैनात किए गए हैं। ये अधिकारी लगातार निगरानी करेंगे। साथ ही, शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई मांस बेचता पाया गया, तो उसका सामान जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंततः, निगम ने सभी व्यापारियों से सहयोग करने और निर्धारित तिथियों पर नियमों का पालन करने की अपील की है।
