रायपुर 1 फरवरी 2026 / ETrendingIndia / आयकर स्लैब unchanged 2026, बड़े बदलाव नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Union Budget 2026-27 में आयकर स्लैब unchanged रखा। पिछले वर्ष किए गए बड़े कर सुधारों के बाद बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया।
आयकर रिटर्न फाइलिंग में राहत
FM ने आयकर रिटर्न (ITR) संशोधन की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही staggered deadlines तय की गई हैं: ITR‑1 और ITR‑2 उपयोग करने वाले लोग 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करेंगे, जबकि non-audit cases और ट्रस्ट 31 अगस्त तक फाइल कर सकेंगे।
कर मुक्त लाभ और TCS दर में कटौती
Motor accident claims से मिलने वाले ब्याज पर अब आयकर नहीं लगेगा। NRIs को capital goods देने पर पांच साल तक टैक्स छूट दी जाएगी। TCS दरों में भी कटौती की गई: overseas tour packages पर 2% और LRS के तहत education और medical खर्च पर 2% TCS।
सिक्योरिटी और STT सुधार
Securities में सुधार भी पेश किए गए। छोटे निवेशकों के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम से lower या nil deduction certificate मिलेगा। Form 15G/15H अब सीधे depositories को सबमिट किया जा सकेगा। Futures और options पर Securities Transaction Tax (STT) बढ़ाकर क्रमशः 0.05% और 0.15% किया गया।
कुल मिलाकर कर राहत और सुविधा उपाय
कुल मिलाकर Union Budget 2026-27 में आयकर स्लैब unchanged 2026 रखने के साथ-साथ taxpayers को सुविधा और राहत देने के कई कदम उठाए गए हैं। इससे compliance आसान होगी और टैक्सपेयर को बेहतर लाभ मिलेगा।
