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रायपुर 17 मार्च 2026/ ETrendingIndia/ CARA’s new instructions to strengthen adoption process / गोद लेने के नए नियम , महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ने देशभर में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नए निर्देश जारी किए हैं।

कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी

सीएआरए ने कहा है कि किसी भी अनाथ या परित्यक्त बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं और समय-सीमाओं का पालन अनिवार्य होगा। जैविक माता-पिता की तलाश, पुनर्वास प्रयास और अन्य जांच पूरी किए बिना बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित नहीं किया जा सकता।

रिकॉर्ड सुरक्षित रखने पर जोर

प्राधिकरण ने बच्चों और दत्तक व्यक्तियों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं। यदि कोई दत्तक एजेंसी या बाल देखभाल संस्थान बंद हो जाए, तब भी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना और उन्हें संबंधित प्राधिकरण को सौंपना अनिवार्य होगा। इससे भविष्य में दत्तक बच्चों को अपने मूल की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

बच्चों की पहचान गोपनीय रखने के निर्देश

सीएआरए ने यह भी निर्देश दिया है कि बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों की फोटो, वीडियो या पहचान से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम में साझा नहीं की जाए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

इन निर्देशों का उद्देश्य देश में गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और बच्चों के अधिकार, गरिमा और गोपनीयता की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।