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रायपुर,13 मई 2026/ ETrendingIndia / Illegal sand excavation: Strict action by mineral department, illegally constructed ramp in river cut, 4 tractors – trolleys seized / अवैध रेत उत्खनन कार्रवाई , छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार- भाटापारा जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग द्वारा सख्त कार्यवाही की जा रही है।

इसी कड़ी में तहसील लवन के ग्राम तिल्दा के महानदी में अवैध रेत उत्खनन पर खनिज विभाग द्वारा विगत गुरुवार को निरीक्षण किया।

मौक़े पर अवैध उत्खनन या परिवहन होना नही पाया गया,लेकिन मौके पर उत्खनन करने के उद्देश्य से नदी में पहुंचने हेतु रैम्प का निर्माण होना पाया गया, जिसे जेसीबी मशीन से काटकर मार्ग अवरूद्ध किया गया,ताकि भविष्य में रेत की चोरी ना हो सके।

जांच के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीण सुरेश डहरिया, विष्णु डहरिया, चिंतामणी घृतलहरे, सत्या डहरिया एवं दीप सिंह डहरिया के द्वारा बताया गया कि गांव के सरपंच द्वारा प्रति ट्रेक्टर रेत भरने के एवज में 200 रुपए ट्रेक्टर चालकों से वसूल किया जाता है।

वसूली करने वाले सरपंच के विरूद्ध कार्यवाही होगी

खनिज विभाग द्वारा छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत् सरपंच ग्राम पंचायत तिल्दा के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिला पंचायत एवं संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को पत्र लिखा गया है।

4 ट्रेक्टर – ट्राली जब्त

इसके पूर्व 29 अप्रैल को तिल्दा क्षेत्र का जांच किया गया, जांच के दौरान 4 नग मय रेत ट्राली सहित ट्रेक्टर नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन,निकासी के दृष्टिकोण से रेत लोड करते पाये गये। उत्खननकर्ताओं के पास वैध खनिज अनुमति दस्तावेज,अभिवहन पारपत्र नही होने के फलस्वरूप वाहनों को खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा-21 (4) सहपठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम-71 एवं छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम, 2009 के नियम-4(3) के तहत जब्त कर थाना लवन में सुरक्षार्थ सुपुर्द किया जाकर अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज किया गया।