रायपुर, 29 मई 2026। ETrendingIndia / Waste Management : बल्क वेस्ट जनरेटर , रायपुर नगर पालिक निगम ने शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत अब ऐसे सभी संस्थानों और परिसरों को अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा, जहां प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा उत्पन्न होता है।
नगर निगम ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) से अपील की है कि वे निर्धारित गूगल फॉर्म में अपनी जानकारी जल्द भरें, ताकि उनका पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पोर्टल पर किया जा सके।
इन संस्थानों पर लागू होगा नियम
ययह नियम बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करने वालों पर लागू होगा। इसमें आवासीय कॉलोनियां और अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स, होटल और मैरिज गार्डन, निजी और सरकारी कार्यालय, संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, तथा बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित संस्थानों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। नगर निगम ने नागरिकों और संस्थानों से अपील की है कि, स्वच्छ एवं व्यवस्थित रायपुर के निर्माण में सहयोग करें और शीघ्र अपनी जानकारी दर्ज करें।
