Civil Service Rules: Major administrative action in Madhya Pradesh...! Sub-Registrar's services terminated due to having a third child.
Civil Service Rules
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सिंगरौली, 12 जून 2026/ Civil Service Rules: Major administrative action in Madhya Pradesh…! Sub-Registrar’s services terminated due to having a third child.

Civil Service Rules : मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सिंगरौली में पदस्थ उप-पंजीयक अशोक सिंह परिहार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। विभागीय जांच में दो-संतान संबंधी सेवा नियमों के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जानकारी के अनुसार, जांच में यह तथ्य सामने आया कि शासकीय सेवा के दौरान अशोक सिंह परिहार की तीसरी संतान का जन्म 19 नवंबर 2003 को हुआ था। यह स्थिति राज्य सरकार के दो-संतान संबंधी सेवा नियमों के विपरीत मानी गई। मामले की विभागीय जांच कराई गई, जिसमें जांच अधिकारी ने आरोपों को प्रमाणित माना।

इसके बाद महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सामान्य शर्तें) नियम 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया।

आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हलकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार सेवा नियमों के पालन को लेकर सख्त रुख अपना रही है और नियमों के उल्लंघन के मामलों में कठोर कार्रवाई की जा रही है।