Government Order: Significant decision for government employees in Chhattisgarh...! Departmental proceedings to cease upon death... New order from GAD.
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रायपुर, 14 जुलाई 2026/ Government Order: Significant decision for government employees in Chhattisgarh…! Departmental proceedings to cease upon death… New order from GAD.

Government Order : छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े अनुशासनात्मक मामलों में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी शासकीय सेवक की विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके विरुद्ध चल रही पूरी विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई तत्काल समाप्त मानी जाएगी।

यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के पूर्व जारी परिपत्रों के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के तहत स्थिति स्पष्ट की गई है।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ शासकीय धनराशि के गबन, वित्तीय हानि या शासकीय राशि की वसूली से संबंधित विभागीय जांच चल रही हो और जांच के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाए, तब भी विभागीय कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी।

हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कर्मचारी के जीवित रहते हुए नियमानुसार वसूली आदेश या दंडादेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके देयकों (देय राशि) से नियमानुसार वसूली की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।