रायपुर, 15 जुलाई 2026/ ETrendingIndia / “Regularization of Illegal Water Connections: Process Simplified” छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 132 के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार अवैध नल कनेक्शनों का नियमितीकरण हेतु सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
5 हजार रूपये नियमितीकरण शुल्क
आयुक्त,रायपुर नगर निगम ने बताया कि अवैध अवासीय नल कनेक्शन का नियमितीकरण 5 हजार रूपये नियमितीकरण शुल्क के साथ नया नल कनेक्शन शुल्क जमा करने पर किया जायेगा।
इसी प्रकार अवैध व्यवसायिक कनेक्शन का 15 हजार रूपये नियमितीकरण शुल्क के साथ नया नल कनेक्शन शुल्क जमा करने पर किया जायेगा।
निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें
अवैध नल कनेक्शन को नियमितीकरण के लिए हितग्राही को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संपूर्ण निर्धारित राशि एक साथ जमा करना होगा एवं अपने नल कनेक्शन को प्रापर्टी टैक्स आई डी में लिंक कराना अनिवार्य होगा।
निगम द्वारा अमृत मिशन योजना एवं स्मार्ट सिटी योजनांतर्गत दिये गये नल कनेक्शन अवैध नल कनेक्शन की श्रेणी में नहीं आयेंगे।
इस योजना के तहत दिये गये नल कनेक्शनों को कनेक्शन संयोजन वर्ष से उपभोक्ता/कनेक्शनधारी निगम के डिमाण्ड पंजी में आवेदन कर दर्ज करा सकेंगे।
वैध कराने की कार्यवाही प्रारंभ
अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ की जा रही है जो अवैध नल कनेक्शन को वैध नहीं करायेंगे उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
