रायपुर, 25 जुलाई 2026 / ETrendingIndia / ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ते अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 50 OTT ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।
सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कंटेंट प्रसारित किया जा रहा था, जो भारतीय कानूनों और डिजिटल मीडिया से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता था।
इससे पहले भी सरकार अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले कई ऐप्स पर कार्रवाई कर चुकी है।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि इन ऐप्स के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम, 2021 के तहत कार्रवाई की गई है।
जांच में पाया गया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कई फिल्में और वेब सीरीज अश्लील और आपत्तिजनक प्रकृति की थीं, जो भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्) की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिषेध) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं।
सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आपत्तिजनक कंटेंट के जरिए ट्रैफिक बढ़ाने और सब्सक्रिप्शन से कमाई करने के लिए किया जा रहा था।
इसी वजह से संबंधित ऐप्स की सार्वजनिक पहुंच रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं।
हालांकि, सरकार ने लोकसभा में उन 50 OTT ऐप्स के नाम सार्वजनिक नहीं किए जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही बताया गया कि हाल ही में आईटी नियमों में किए गए संशोधन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य इंटरमीडियरी को अदालत या सरकार की अधिकृत एजेंसी के निर्देश मिलने के तीन घंटे के भीतर गैरकानूनी कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच रोकना अनिवार्य होगा।
सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को भी इन प्रतिबंधित ऐप्स की पहुंच रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से भी इन ऐप्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।
सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कानून का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
