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रायपुर, 03 अगस्त 2026/ ETrendingIndia / नगर पालिक निगम रायपुर के चंगोराभाठा रिंग रोड ओवरब्रिज की दीवार पर बिना सक्षम अनुमति के प्रचार-प्रसार हेतु पेंटिंग किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर मॉनिटरिंग टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया।

दल ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल कार्रवाई करते हुए कार्य को मौके पर ही बंद कराया तथा पेंटिंग सामग्री को जब्त किया.

संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना सक्षम अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार-प्रसार अथवा पेंटिंग संबंधी कोई भी कार्य नहीं करने के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए हैं. प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलन में है

नगर निगम रायपुर ने नागरिकों एवं संस्थाओं से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर विज्ञापन, पेंटिंग, पोस्टर अथवा अन्य प्रकार का प्रचार-प्रसार करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।