रायपुर / ETrendingIndia / Now hallmarking will be mandatory on 9 carat gold as well, adulteration will not be allowed even in cheap jewellery / 9 कैरेट सोने की हॉलमार्किंग ,देश में बढ़ती सोने की कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब 9 कैरेट सोने से बने गहनों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दिया गया है।

यह नया नियम 18 जुलाई 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है।

दिल्ली में 18 जुलाई को 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत ₹99,520 तक पहुंच गई, वहीं रायपुर में यह दर 1 लाख के पार चली गई।

बढ़ती कीमतों के कारण लोग अब कम कैरेट यानी 9 और 14 कैरेट के गहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

पहले हॉलमार्किंग सिर्फ 14, 18, 22, 23, और 24 कैरेट के सोने पर लागू थी, लेकिन अब 9, 10, 12 और 14 कैरेट तक के गहनों पर भी यह अनिवार्य हो गई है।

क्या है हॉलमार्किंग?

हॉलमार्किंग का अर्थ है – सोने की शुद्धता की गारंटी।

बीआईएस (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स) के अनुसार, हॉलमार्क से यह तय होता है कि गहने में सोने की शुद्धता कितनी है।

उदाहरण के लिए 9 कैरेट सोने में शुद्ध सोना केवल 37.5% होता है।

इस फैसले से उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी और सस्ते गहनों में भी शुद्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।