Share This Article रायपुर, 28 अक्टूबर 2026 / ETrendingIndia / राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों को केंद्र सरकार ने राहत दी है। अब टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक रियायती स्थानीय पास बनवा सकेंगे। यह सुविधा 1 नवंबर 2026 से लागू होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। सालाना 1,500 रुपये में मिलेगा पास मंत्रालय के अनुसार, नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों को स्थानीय पास के लिए सालाना 1,500 रुपये देने होंगे। इससे पात्र लोगों को टोल भुगतान में राहत मिलेगी। किन लोगों को मिलेगा फायदा? यह सुविधा निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए है। इसका उद्देश्य टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासियों को नियमित आवागमन में राहत देना है। 1 नवंबर से लागू होगी व्यवस्था नई व्यवस्था लागू होने के बाद पात्र वाहन मालिक निर्धारित शर्तों के अनुसार रियायती पास का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, नगरपालिका या स्थानीय शहरी सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए लागू शुल्क और अन्य पात्रता संबंधी विवरण की पुष्टि मंत्रालय की पूरी अधिसूचना से की जानी चाहिए। Share This Article Post navigation भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन श्रीलंका के कोलंबो पहुँचा चक्रवात ‘अर्नब’ का असर : विशाखापत्तनम समेत 3 शहरों में उड़ानें रद्द