Share This Article बिलासपुर, 5 नवंबर 2026। ACB Liquor Scam Case : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ACB के शराब घोटाला प्रकरण में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने जमानत देने का आदेश जारी किया। हालांकि, इस फैसले के बाद भी रामगोपाल अग्रवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ अन्य मामलों में जमानत याचिकाएं लंबित हैं। ACB के शराब घोटाला मामले में मिली जमानत रामगोपाल अग्रवाल की ओर से ACB के शराब घोटाला मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के बाद जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। इस आदेश से उन्हें इस मामले में कानूनी राहत मिली है। कोल और चावल घोटाला मामलों में भी याचिकाएं रामगोपाल अग्रवाल ने ED के कोल घोटाला और शराब घोटाला मामलों के अलावा ACB के चावल घोटाला प्रकरण में भी जमानत याचिकाएं दाखिल की हैं। इन मामलों में अदालत ने ED और ACB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जांच एजेंसियों की ओर से जवाब आने के बाद इन याचिकाओं पर आगे सुनवाई होगी। दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई लंबित जमानत याचिकाओं पर जस्टिस एनके व्यास और जस्टिस राकेश मोहन पांडे की अदालत में सुनवाई होनी है। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय की है। अन्य मामलों में राहत मिलने पर निर्भर रिहाई ACB के शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने के बावजूद रामगोपाल अग्रवाल की जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं है। उन्हें अन्य लंबित मामलों में भी जमानत मिलनी जरूरी है। ऐसे में अब उनकी रिहाई का रास्ता ED और ACB से जुड़े बाकी मामलों में होने वाली सुनवाई के फैसलों पर निर्भर करेगा। Share This Article Post navigation Dhan Kharidi 2026-27 : 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, 10 नवंबर से मिलेगा टोकन, ‘तुंहर टोकन’ एप से घर बैठे कर सकेंगे आवेदन Patwari Strike : महासमुंद में हड़ताल पर गए 5 पटवारी निलंबित, किसानों के राजस्व कार्यों में लापरवाही पर कलेक्टर की कार्रवाई