रायपुर, 22 अक्टूबर 2025/ ETrendingIndia / Action will be taken against the surplus teachers for negligence in joining the job, the government has given consent for disciplinary action / अतिशेष शिक्षकों पर कार्रवाई , छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राज्यभर में विद्यालयों एवं शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत अतिशेष शिक्षकों का पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से जिला, संभाग एवं संचालनालय स्तर पर गठित समितियों द्वारा किया गया था।
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी पत्र में यह उल्लेख किया गया कि पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत भी कुछ शिक्षकों द्वारा आज दिनांक तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसे शिक्षकों की सूची (गोशवारा सहित) शासन को प्रेषित की गई थी, ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुमति प्राप्त की जा सके। इस पर विचारोपरांत शासन ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। अब ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण के पश्चात पदस्थापना आदेश के बावजूद कार्यभार ग्रहण न करना प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन है। शासन इस प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से ले रहा है।
